LUCKNOW: सड़क पर बे रोक-टोक कायदा कानूनों को ताक पर रखकर फर्राटा भरने वालों को यह खबर जरुर पढनी चाहिए। क्योंकि अब जुर्माना नहीं बल्कि साथ में लाइसेंस जब्त की कार्रवाई के लिए भी उन्हे तैयार रहना होगा। क्योंकि यूपी के परिवहन विभाग ने व्हीकल एक्ट में संशोधन कर नियमों को ज्यादा सख्त बना दिया है। नियम का पालन न करने वालों को कठोर कार्रवाई से गुजरना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है।
किन नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी
अक्सर नई उम्र के लड़कों को गाड़ी मे तेज आवाज में म्युजिक बजाने का शोक होता है। वे किसी की परवाह किए बगैर रोड पर लाउड म्युजिक बजाते हैं। नए नियम के तहत यदि ऐसा हुआ तो आपको जुर्माने के साथ लाइसेंस को भी जब्त कराना पड़ेगा। साथ ही आपका लाइसेंस करीब तीन साल के लिए जब्त होगा। इसके अलावा ओवर स्पीड, गाडी चलाते समय फोन पर बात करना, पैदल चलने वालों की स्थान पर पर गाड़ी पार्क करना, प्रेशर हार्न, और एंबूलेंस को रास्ता न देने पर भी आपको जुर्माने के साथ अपना ड्राइवर लाइसेंस गवाना पड़ सकता है।
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ये हुआ संशोधन
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पहले म्युजिक बजाने से लेकर एंबुलेंस को रास्ता ने देने पर सिर्फ जुर्माने की धनराशि निर्धारित थी। जुर्माना भरने के बाद आब दोष मुक्त मान लिए जाते थे, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब जुर्माने के साथ लाइसेंस जब्त करने का भी प्रावधान है। लाइसेंस जब्त होने के बाद आप प्रदेश की सड़कों पर बिना लाइसेंस के वाहन लेकर नहीं निकल सकेंगे। लाइसेंस कम से कम एक साल के लिए जब्त कर लिया जाएगा। संशोधित नियमों को लागू करने के लिए सभी आरटीओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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