लखनऊ: हाइकोर्ट के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी ने रफ्तार पकड़ ली है। शासन ने आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर तो कर ही दी है। साथ ही आपत्तियां दर्ज कराने की भी समय और सीमा तय कर दी गई है। विभागीय जानकारी के मुताबिक DM की अध्यक्षता में बनी कमेटी आपत्तियों पर विचार विमर्श के बाद समस्या का समाधान भी करेगी। इसके लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है।
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दरअसल, पहले सरकार पंचायत चुनावों को मई तक टालना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अब अप्रैल माह में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन कराना तय हुआ है। चुनाव को लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं आरक्षण को लेकर गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही तयसुदा समय सीमा में काम निपटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। गांव में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में लगातार 3 दिन तक सूची प्रदर्शित की जाएगी।
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यहां दर्ज कराएं आपत्तियां
जिस किसी व्यक्ति को किसी आरक्षण प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति है तो वह प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तावित आपत्ति ब्लॉक कार्यालय, डीपीआरओ कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में दे सकता है। आपत्ति लेने की अवधि समाप्त होने के अगले दिन सभी आपत्तियां डीपीआरओ कार्यालय में इकट्ठा की जाएंगी। दो दिन के अंदर उनका निस्तारण जनपद स्तर पर गठित समिति करेगी। यह पूरा काम DM की देख रेख में होगा। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे जबकि डीपीआरओ सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सदस्य होंगे।
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सूचनापट पर मिलेगी जानकारी
जिस किसी को भी आवंटित स्थानों और पदों की सूची देखना है वे कार्यालय जाकर सूचना पट पर सभी जानकारी देख सकता है। आवंटित पद व स्थानों का प्रारूप एक, दो, तीन व चार पर विवरण की हार्ड कापी दो प्रतियों में निदेशक पंचायती राज को 16 मार्च तक उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहले शासन स्तर पर डीपीआरओ व जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद डीपीआरओ व एएमए मिलकर जनपद स्तर पर विभागीय स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे।
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